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शैलेश स्मृति समारोह,सतना में सम्मानित हुए पं. सुधाकर शर्मा।

(suryanshtimes)बालाघाट/ नगर के राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार- गीतकार पं. सुधाकर शर्मा को गत दिवस सतना की “गीतम ” संस्था ने सुप्रसिद्ध गीतकार कीर्ति शेष डाॅ. सुमेर सिंह शैलेश की जयंती…

नर्सरी स्कूल संचालन में अनियमितताओं की शिकायत, जांच की मांग… महेंद्र पटेल जनपद सदस्य

(suryansh times lamta charegoan)बालाघाट जिले के लामता क्षेत्र के ग्राम नेवरगांव (चरेगांव) में संचालित आई.पी.एस. नर्सरी एजुकेशन स्कूल को लेकर गंभीर अनियमितताओं की शिकायत सामने आई है। जनपद सदस्य महेन्द्र…

उपभोक्ता संरक्षण समिति बालाघाट का 35 वां स्थापना दिवस मनाया गयागत दिवस उपभोक्ता संरक्षण समिति बालाघाट का 35 वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के न्यायिक सदस्य माननीय डॉ0 महेश चांडक जी के मुख्य आतिथ्य में तथा श्री संतोष असाटी जी की अध्यक्षता में समिति कार्यालय (असाटी निवास) बालाघाट में सम्पन्न हुआ ।कार्यक्रम में सर्वप्रथम समिति अध्यक्ष श्री संतोष असाटी सहित समस्त पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि डॉ0 महेश चांडक जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया । इसके साथ ही श्री चांडक जी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान बालाघाट जिले में उपभोक्ता न्याय के क्षेत्र में दी गई सराहनीय सेवाओं के साथ ही निष्पक्षता, विधिक कुशलता एवं संवेदनशीलता के साथ उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुये न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सरल कार्यशैली के लिये समिति की ओर से श्री चांडक जी को सम्मान पत्र भेंट किया गया । तत्पश्चात महामंत्री श्री भीवाजी उके द्वारा कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार रखने के उपरांत सभी उपस्थित साथियों को समिति की संशोधित नियमावली 2022 की एक एक प्रति प्रदान की गई तथा आगे की कार्यवाही प्रारंभ की गई ।इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा इस अवसर पर सभी उपस्थित साथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुयेे उपभोक्ता संरक्षण समिति बालाघाट के 35 वें स्थापना दिवस की बधाईयां व शुभकामनायें दी गई । अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति की स्थापना, उद्देश्यों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुये बताया कि इस समिति के वरिष्ठ साथियों द्वारा लगभग 35 वर्ष पूर्व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने व उन्हें न्याय दिलाये जाने की दिशा में एक समिति का निर्माण किये जाने का निश्चय किया गया था और इसी के अनुरूप जनकल्याणकारी भावना से उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उनके लिये उपभोक्ता शिक्षण व्यवस्था बनाये जाने, उनके बौद्धिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा गुणात्मक विकास एवं सुविधाओं के लिये प्रयास करने तथा गतिविधियां संचालित करने के उद्देश्य से हमारे वरिष्ठ साथी स्व0 श्री त्रिलोकचंद जी कोचर की अध्यक्षता में इस संस्था का गठन किया जाकर दिनांक 10 अप्रेल 1991 को विधिवत पंजीयन किया गया था । तब से यह समिति अपने सम्माननीय सदस्यों के द्वारा दिये जाने वाले बहुमूल्य समय व आर्थिक सहयोग से 35 वर्षों से निरंतर चलते हुये पीडित उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण की दिशा में निशुल्क सहायता करते आ रही है । जबकि इस समिति को शासन की ओर से या अन्य किसी भी स्त्रोत से किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग प्राप्त नहीं होता है ।इसके पश्चात समिति के संरक्षक श्री सुरजीतसिंह जी छाबडा द्वारा उपभोक्ताहित में कार्य कर रही इस समिति की कार्यप्रणाली व व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी गई साथ ही उनके द्वारा समिति के 35 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में 1100-00 की सहयोग राशि भी समिति को प्रदान की गई ।समिति के संस्थापक सदस्य एवं संरक्षक श्री लोचनसिंह जी देशमुख द्वारा समिति की स्थापना से लेकर वर्तमान स्थिति तक की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया । आपने यह भी जानकारी दी कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाली व उपभोक्ताओं को उचित न्याय प्रदान करवाने वाली इस समिति का गठन किये जाने के समय के अधिकांश साथी स्व0 त्रिलोकचंद जी कोचर, स्व0 मोहनसिंह जी परिहार, स्व0 जी0डी0शर्मा जी, स्व0 प्रतापसिंह ठाकुर जी, स्व0 कृष्णा मिश्रा जी, स्व0 शील आनंद जी, स्व0 रावेल सिंह गांधी जी, स्व0 छेदीलाल जी जायसवाल, स्व0 माधव पंडोरिया, स्व0 जी0डी0 दीवान जी आदि अब हमारे बीच नहीं हैं जबकि संस्थापक सदस्य प्रो0 शोभारानी पिल्लई जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं । आपने बताया कि हमारे पूर्व साथियों द्वारा गठित संस्था आज भी 35 वर्षों से निरंतर रूप से उपभोक्ताओं के हितार्थ निशुल्क रूप से कार्य कर रही है ।न्यायिक सदस्य डॉ0 महेश चांडक जी द्वारा अपने उद्बोधन में इस समिति द्वारा उपभोक्ता हित में किये जा रहे कार्याें एवं समिति की कार्यप्रणाली की प्रशंसा करते हुये विस्तारपूर्वक बताया । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संभवतः उपभोक्ताओं के हितार्थ कार्य करने वाली प्रदेश में शायद ही ऐसी कोई संस्था होगी जो निरंतर उपभोक्ताहित में 35 वर्षों से कार्य करते आ रही है । डॉ0 चांडक द्वारा इस संस्था की कार्यप्रणाली से प्रेरित होकर आगामी माह में इस संस्था की सदस्यता ग्रहण करने की इच्छा जाहिर की गई । जिस पर सभी उपस्थित साथियों द्वारा अपनी सहमति भी प्रदान की गई ।समिति के आजीवन सदस्य श्री जगन्नाथ गोंदुडे जी, जो कि विगत काफी सालोें से रायपुर में निवास कर रहे हैं, के द्वारा पारिवारिक व व्यवसायिक कारणों से समिति की आजीवन सदस्यता से स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र भेजा गया था जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया । इसी के साथ ही समिति की अधिकृत अधिवक्ता एड0 श्रीमति वीणा डोंगरे जी का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढाये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।समिति कोषाध्यक्ष श्री शिवशंकर जी तिवारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 का आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया एवं पढकर सुनाया गया । जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया ।कार्यक्रम के दौरान ही समिति के सभी उपस्थित साथियों को 35 वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया । इस अवसर पर श्री सुभाष गुप्ता जी द्वारा सुझाव दिया गया कि समिति के संस्थापक सदस्यों के छायाचित्र समिति कार्यालय में रखें जाये ।इसके पश्चात उपभोक्ता संरक्षण समिति के कुछ दिनों पूर्व ही दिवंगत संस्थापक सदस्य श्री जी0डी0 दीवान जी, समिति के सदस्य श्री सुभाष गुप्ता जी के दिवंगत चाचा श्री कमला प्रसाद जी गुप्ता एवं समिति के सदस्य डॉ0 गोपाल प्रसाद श्रीवास्तव के दिवंगत बडे भाई के निधन पर शोक संवेदना प्रगट करते हुये दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई एवं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई ।इस कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के न्यायिक सदस्य डॉ0 महेश चांडक जी, न्यायिक सदस्य श्रीमति हर्षा बिजेवार जी, उपभोक्ता संरक्षण समिति के संरक्षकद्वय श्री सुरजीतसिंह जी छाबडा व श्री लोचनसिंह जी देशमुख, समिति अध्यक्ष श्री संतोष असाटी जी सहित सर्वश्री शिवशंकर तिवारी जी, भीवाजी उके जी, सुभाष गुप्ता जी, एल0डी0मेश्राम जी, सुरेश रंगलानी जी, राजेश गांधी जी, दिलीप वडीचार जी, एम0आर0रामटेके जी, पवन चंदानी जी, सुरेश टांक जी, थानीराम कटरे जी, संजीव जैन (चीनू), ओम प्रकाश भारती जी, श्याम कौशल जी, एड0 संदीप नेमा जी, मोनिल जैन जी, मोहसिन हबीब जी, प्रो0 शोभारानी पिल्लई जी, श्रीमति मंजुला तिवारी जी, श्रीमति प्रतिमा काम्बले जी एवं एड0 श्रीमति वीणा डोंगरे उपस्थित रहे ।

ज्यूडिशियल काउंसिल शीघ्र ही प्रमुख शहरों में लीगल एड सेंटर शुरू करेगा ।नई दिल्ली (न्यूज़ वार्ता): ज्यूडिशियल काउंसिल ने देशभर में न्याय तक पहुंच को मजबूत बनाने, कानूनी जागरूकता बढ़ाने और जनसहायता सेवाओं को विस्तार देने के उद्देश्य से विभिन्न शहरों में लीगल एड सेंटर खोलने की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत शीघ्र ही नई दिल्ली, देहरादून, कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर, जयपुर, सुल्तानपुर, इटावा और भरतपुर में लीगल एड सेंटर कार्य प्रारम्भ करेंगे।यह विस्तार ज्यूडिशियल काउंसिल की उस निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके माध्यम से समाज के हर वर्ग तक कानूनी सहायता पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, विशेषकर गरीब, वंचित, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, मजदूर, विद्यार्थी तथा अन्याय के पीड़ित लोग, जिन्हें समय पर कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त करने में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।प्रस्तावित लीगल एड सेंटर समर्पित जनसहायता केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे, जहां नागरिकों को प्रारंभिक कानूनी परामर्श, दस्तावेज़ी मार्गदर्शन, शिकायत निवारण सहायता, कानूनी जागरूकता सामग्री तथा उनके संवैधानिक और विधिक अधिकारों को समझने में सहायता प्रदान की जाएगी। ये केंद्र नागरिक विवाद, पारिवारिक मामलों, उपभोक्ता शिकायतों, साइबर शिकायतों, वरिष्ठ नागरिक संरक्षण, महिला अधिकार, बाल कल्याण, श्रम विवाद और जनहित से जुड़े मामलों में भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।ज्यूडिशियल काउंसिल के चेयरमैन श्री राजीव अग्निहोत्री ने कहा,“इन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य नागरिकों और न्याय व्यवस्था के बीच की दूरी को कम करना है, ताकि जमीनी स्तर पर लोगों को कानूनी जानकारी और प्रक्रियात्मक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर नागरिक तक उसके द्वार पर पहुंचना चाहिए। इन लीगल एड सेंटरों के माध्यम से ज्यूडिशियल काउंसिल लोगों को कानूनी जागरूकता और त्वरित सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना चाहती है, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल जानकारी या संसाधनों की कमी के कारण न्याय से वंचित न रहे।”अग्निहोत्री ने आगे बताया कि प्रत्येक केंद्र का संचालन अधिवक्ताओं, स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समाज सेवा की भावना रखने वाले लोगों के सहयोग से किया जाएगा, जिससे आम जनता को जिम्मेदार और सुव्यवस्थित सहायता मिल सके।इन केंद्रों के माध्यम से कानूनी साक्षरता शिविर, भ्रष्टाचार विरोधी जागरूकता अभियान, महिला एवं बाल संरक्षण कार्यशालाएं, वरिष्ठ नागरिक सहायता प्रकोष्ठ तथा युवाओं के लिए विधिक शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, इन केंद्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और नागरिक समाज के समूहों के साथ सहयोग कर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।प्रत्यक्ष (वॉक-इन) कानूनी सहायता के अतिरिक्त, इन केंद्रों में टेलीफोनिक मार्गदर्शन और शिकायत सहायता प्रणाली भी शुरू की जाएगी, जिससे आसपास के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लोग भी बिना देरी के सहायता प्राप्त कर सकें।ज्यूडिशियल काउंसिल का मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, जयपुर सहित कानपुर, फतेहपुर, सुल्तानपुर, इटावा और भरतपुर जैसे प्रमुख क्षेत्रीय शहरों में इन केंद्रों की स्थापना से उत्तर भारत में नागरिकों के लिए एक मजबूत कानूनी सहायता नेटवर्क तैयार होगा।यह न्याय तक पहुंच की पहल एक कानूनी रूप से जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।यह पहल ज्यूडिशियल काउंसिल की उस व्यापक दृष्टि की पुनः पुष्टि करती है, जिसके अंतर्गत कानून का शासन, संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण, विधिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतर्कता और सभी के लिए समान न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना शामिल है।

जिला बालाघाट अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में दिनांक 07.04.2026 को खनिज अमले एवं पुलिस बल कोतवाली बालाघाट द्वारा सुबह संयुक्त रूप से स्थान भटेरा तहसील / जिला बालाघाट में 01 वाहन ट्रेक्टर-ट्राली बिना नं. को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्त किया गया एवं कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाट के परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है।उल्लंघनकर्ताओं का उक्त कृत्य म.प्र. खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 3 का उल्लंघन होने के फलस्वरूप प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर खनि नियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 5/04/2026 को खनिज निरीक्षक बसंत कुमार पाटिल, सुरेश कुलस्ते एवं शुभम बोपचे, होमगार्ड दिलहास कुरैशी, प्रेम ऊइके द्वारा अल सुबह 4 बजे जिला बालाघाट के तहसील लांजी अंतर्गत ग्राम पौनी स्थित सर्रा नदी में खनिजो के अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु आकस्मिक जांच किया गया । जांच के दौरान ग्राम पौनी स्थित सर्रा नदी में 03 ट्रैक्टरो को खनिज रेत का अवैध रूप से उत्खनन करते हुए पाये जाने पर जप्त किया गया । जिसका विवरण निम्नानुसार है

इसी तारतम्य में तहसील किरनापुर में खनिज निरीक्षक बसंत कुमार पाटिल एवं शुभम बाेपचे एवं पुलिस बल थाना किरनापुर द्वारा संयुक्त रूप से तहसील किरनापुर के ग्राम हिर्रि स्थित सोन…

ज्यूडिशियल काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ‘बहुत देर होने से पहले’ कार्रवाई की मांग की ।

(suryanshtimes)नई दिल्ली (न्यूज़ वार्ता) : ज्यूडिशियल काउंसिल ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक संचार भेजते हुए इज़राइल–संयुक्त राज्य अमेरिका और…

जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल शासकीय सामुदायिक भवन की भूमि हड़पना रहा(धारावासी पंचायत ने कलेक्टर से लगाई गुहार)लालबर्रा – नगर मुख्यालय में 8 किमी दूर स्थित ग्राम पंचायत धारावासी में जनपद पंचायत लालबर्रा उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल के खिलाफ लगातार आक्रोश बढ़ने का मामला सामने आया है। सरपंच प्रतिनिधि मनीष बटघरे व पंचगण से प्राप्त जानकारी अनुसार कुछ दिन पूर्व मध्यप्रदेश शासन द्वारा क्षेत्रीय विधायको की अनुशंसा पर सामुदायिक भवन विहीन ग्रामों में सामुदायिक भवन स्वीकृत किए गए हैं जिसके अंतर्गत विधायक अनुभा मुंजारे जी की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत धारावासी में भी सामुदायिक भवन की स्वीकृति प्राप्त हुई है, ग्राम पंचायत द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात ग्राम पंचायत में ग्राम सभा लेकर सरपंच, पंचगण व ग्रामीणों द्वारा स्थल चयन किया गया है जिसे पटवारी हल्का द्वारा शासकीय स्थल चिह्नित किया गया है किंतु लालबर्रा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल के द्वारा अपने रसूख का उपयोग करते हुए उक्त चयनित पर खुद कब्जा करने व ग्राम पंचायत को सामुदायिक भवन बनाने से रोकने का मामला सामने आया है। इस हेतु सरपंच प्रतिनिधि, पंचगण व नागरिकों ने लालबर्रा जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत देकर किशोर पालीवाल के विरुद्ध कार्यवाही की बात कही है साथ ही ग्राम पंचायत कार्यालय लालबर्रा में क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे जी को एक शिकायत पत्र देकर जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है।शासकीय कार्य में बाधा की कार्यवाही हो अनीस खानइस संबंध मे क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे के विधायक प्रतिनिधि जिला पंचायत श्री अनीस खान ने कहा कि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष शासकीय सामुदायिक भवन की जमीन हड़पना चाहता है जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत द्वारा कलेक्टर महोदय व विधायक महोदय से हुई है। ग्राम पंचायत को तुरंत निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए और जनपद उपाध्यक्ष बाधा बनते हैं तो ग्राम पंचायत को किशोर पालीवाल के विरुद्ध पुलिस थाना लालबर्रा में शासकीय कार्य में बाधा जैसी धाराओं में शिकायत करना चाहिए।कलेक्टर महोदय से की शिकायत – मनीषग्राम पंचायत धारावासी सरपंच प्रतिनिधि मनीष बटघरे ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत में शासन द्वारा सामुदायिक भवन स्वीकृत किया गया है जिसका निर्माण सम्पूर्ण ग्राम वासियों द्वारा चयनित भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है ऐसे में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल द्वारा उक्त शासकीय भूमि पर सामुदायिक भवन बनाने में अड़ंगा डालकर स्वयं उसमें कब्जा किया जा रहा है जिसकी शिकायत हमारे द्वारा जिला कलेक्टर महोदय व विधायक महोदय से की गई है। जनपद उपाध्यक्ष ग्राम विकास में बाधा उत्पन कर रहे हैं।

जिला बालाघाट अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में खनिजो के अवैध उत्खगनन/परिवहन/भंडारण की रोकथाम हेतु दिनांक 02.04.2026 को खनिज विभाग एवं पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से तहसील लांजी अंतर्गत ग्राम नंदोरा स्थित सर्रा नदी में आकस्मिक जांच के दौरान चार ट्रैक्टरो को खनिज रेत का अवैध रूप से उत्खनन करते हुए पाये जाने पर जप्त किया गया । उक्त चारों वाहनों को खनिज रेत का अवैध रूप से उत्खनन करने के कारण जप्त कर थाना लांजी परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया । इसी प्रकार बालाघाट के ग्राम नवेगांव में दो हाइवा डंपरों को खनिज मुरूम का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाये जाने पर कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा बालाघाट के परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है। इस प्रकार उक्त जप्त शुदा छ: वाहनों (ट्रैक्टर ट्रॉलियों एवं हाइवा डंपरों ) पर मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन भंडारण का निवारण ) नियम 2022 के फलस्‍वरूप प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर खनिज नियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 2/04/2026 को खनिज निरीक्षक बसंत कुमार पाटिल, सुरेश कुलस्ते एवं बालाघाट पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से अल सुबह 4 बजे जिला बालाघाट के तहसील लांजी अंतर्गत ग्राम नंदोरा स्थित सर्रा नदी में खनिजो के अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु आकस्मिक जांच किया गया । जांच के दौरान ग्राम नंदोरा स्थित सर्रा नदी में चार ट्रैक्टरो को खनिज रेत का अवैध रूप से उत्खनन करते हुए पाये जाने पर जप्त किया गया । जिसका विवरण निम्नानुसार है

इसी प्रकार बालाघाट के ग्राम नवेगांव में दो हाइवा डंपरों क्रमांक CG 11 AJ 8923 के चालक शेख हाशिम निवासी सरेखा तहसील व जिला बालाघाट दूसरा हाइवा डंपर GJ 08…