- वाहन ट्रेक्टर नम्बर MP 50 AA 1604 वाहन के चालक शिवा पिता संतोष बागड़े निवासी ग्राम लांजी तहसील लांजी जिला बालाघाट
- ट्रैक्टर क्रमांक MP50ZE 8388 का चालक सुरेश पिता श्री सदाराम नेवारे मात्रे निवासी ग्राम पौनी तहसील लांजी जिला बालाघाट
3- ट्रैक्टर क्रमांक MP50ZD 7282 वाहन चालक नीलेश पिता बाबूलाल कड़पेती निवासी ग्राम कोसमडी तहसील लांजी जिला बालाघाट
उक्त 03 वाहनों को खनिज रेत का अवैध रूप से उत्खनन करने के कारण जप्त कर थाना लांजी परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया।

इसी तारतम्य में तहसील किरनापुर में खनिज निरीक्षक बसंत कुमार पाटिल एवं शुभम बाेपचे एवं पुलिस बल थाना किरनापुर द्वारा संयुक्त रूप से तहसील किरनापुर के ग्राम हिर्रि स्थित सोन नदी में रेत के अवैध उत्खनन परिवहन कि आकस्मिक जांच कि गई जांच के दौरान ग्राम हिर्री स्थित सोन नदी में ट्रैक्टर क्रमांक बिना नम्बर का को खनिज रेत का अवैध उत्खनन करने के कारण जप्त किया गया वाहन का चालक चालक आशीष बिरंवार निवासी ग्राम हिर्री तहसील किरणापुर बालाघाट है ।
दूसरा ट्रैक्टर ग्राम मुंडेसरा स्थित बाघ नदी में ट्रैक्टर क्रमांक MP50ZB 4552 को खनिज रेत का अवैध उत्खनन करने के कारण जप्त किया गया है उक्त वाहन का चालक शुभम यादव निवासी वार्ड नं 1, किरनापुर बालाघाट हैं उक्त दोनों ट्रैक्टर को थाना किरनापुर की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखा गया है।
इस प्रकार उक्त पांचों ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन भंडारण का निवारण ) नियम 2022 के तहत अग्रिम कार्यवाही किया जायेगा।
