(suryanshtimes balaghat)जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट द्वारा आवेदिका उपभोक्ता जयवंती लिल्हारे खुरसोड़ी बालाघाट को केयर हेल्थ इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड गुरूग्राम हरियाणा को 1 लाख 50 हजार रूपये एवं ब्याज दिये जाने के आदेश पारित किये।
बालाघाट– जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट के सदस्य द्वय डां महेश कुमार चांडक तथा सदस्य श्रीमति हर्षा बिजेवार डोहारे ने बताया की मूल प्रकरण क्रमांक 37/2024 में पारित आदेश दिनांक 24/09/2026 आवेदिका जयवंती लिल्हारे खुरसोड़ी को उसके पति छत्तरलाल लिल्हारे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा योजना स्कीम अंतर्गत अनावेदक केयर हेल्थ इंश्योंरेस कंपनी लिमिटेड गुरूग्राम हरियाणा को सेवा में कमी मानते हुये एक माह के भीतर आवेदिका जयवंती लिल्हारे खुरसोड़ी को बीमा क्षति पूर्ति राशि 1 लाख 50 हजार रूपये एवं दावा प्रस्तुति दिनांक 22/10/2024 से भुगतान दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, मानसिक एवं आर्थिक नुकसानी के पांच हजार रूपये एवं बीमा क्लेम में विलंब करने पर सेवा में कमी हेतु दस हजार रूपये तथा आवेदिका को वाद व्यय दो हजार रूपये अदा करने के आदेश दिये गये।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग बालाघाट में आवेदिका जयवंती लिल्हारे खुरसोड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उसके पति छत्तरलाल लिल्हारे द्वारा कृषि ऋण को सुरक्षित रखने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा योजना स्कीम अंतर्गत अनावेदक केयर हेल्थ इंश्योंरेस कंपनी लिमिटेड गुरूग्राम हरियाणा से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के माध्यम से प्रीमियम राशि 18.30 (अठारह रूपये तीस पैसे) जमा कर दिनांक 13/04/2021 से दिनांक 12/04/2022 तक पॉलिसी क्रमांक 34246189 द्वारा 1 लाख 50 हजार का ग्रुप बीमा किया गया था
आवेदिका के पति बीमाधारक छत्तरलाल लिल्हारे की मृत्यु दिनांक 24/11/2021 को सड़क दुर्घटना में ईलाज के दौरान हुई थी आवेदिका द्वारा बीमा क्लेम संबंधी, पुलिस रिपोर्ट मर्ग इंटीमेशन एवं समस्त दस्तावेज जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के माध्यम से केयर हेल्थ इंश्योंरेंस कंपनी को प्रेषित किये जाने के उपरांत बीमा कंपनी द्वारा आवेदिका के दावे को इस आधार पर दिनांक 29/09/2022 को बीमा संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने पर निरस्त किया गया था।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिषोण आयोग बालाघाट के अध्यक्ष श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर एवं सदस्य डां महेश कुमार चांडक तथा सदस्य श्रीमति हर्षा बिजेवार डोहारे की बैंच ने अनावेदक केयर हेल्थ इंश्योंरेंस कंपनी द्वारा सेवा में कमी को मानते हुए तथा बीमित अवधि में मृत्यु होने पर किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राशि अदा नहीं करने का दायित्व बीमा कंपनी का रहता है। इस संबंध में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट द्वारा समय–समय पर अनावेदक केयर हेल्थ इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड गुरूग्राम हरियाणा को बीमा संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये परंतु अनावेदक केयर हेल्थ इंश्योंरेस कंपनी लिमिटेड गुरूग्राम हरियाणा द्वारा बीमा राशि का भुगतान न कर सेवा में कमी की गई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट द्वारा आवश्यक दस्तावेज बीमा कंपनी को आवेदिका के बीमा क्लेम संबंधी दिये जाने के कारण प्रकरण से मुक्त किया गया।
आवेदिका जयवंती लिल्हारे के आवेदन को स्वीकार करते हुए अध्यक्ष श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर एवं सदस्य डां महेश कुमार चांडक तथा सदस्य श्रीमति हर्षा बिजेवार डोहारे की बैंच ने अनावेदक केयर हेल्थ इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड गुरूग्राम हरियाणा को सेवा में कमी मानते हुये एक माह के भीतर आवेदिका जयवंती लिल्हारे खुरसोड़ी को बीमा क्षति पूर्ति राशि 1 लाख 50 हजार रूपये एवं दावा प्रस्तुति दिनांक 22/10/2024 से भुगतान दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज, मानसिक एवं आर्थिक नुकसानी के पांच हजार रूपये एवं बीमा क्लेम में विलंब करने पर सेवा में कमी हेतु दस हजार रूपये तथा आवेदिका को वाद व्यय दो हजार रूपये अदा करने के आदेश दिये गये। आवेदिका की ओर से प्रकरण में प्रखर पांडे अधिवक्ता ने पैरवी की।
(डॉ महेश कुमार चांडक)
वरिष्ठ न्यायिक सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग बालाघाट

